और सख़्त हुए ट्राफिक नियम, मोटर व्हीकल एक्ट राज्यसभा में हुआ पास, जानिए

राज्यसभा ने मोटर व्हीकल एक्ट पर मुहर लगा दी है। मोटर व्हीकल संशोधन बिल राज्यसभा में 13 के मुकाबले 108 वोटों से पारित हुआ है। यह बिल लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन टाइपिंग की गलती के कारण इसे संशोधन के लिए दोबारा लोकसभा में भेजा जाएगा।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा से जुड़े इस बिल में प्रावधान है कि यदि कोई नाबालिग से वाहन चलाते समय हादसा होता है तो उसके परिजनों को तीन साल तक जेल की सजा दी जाएगी। इसके अलावा वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बगैर हेलमेट के पाया गया तो उस पर एक हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा। जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा। ओला, उबर के वाहन लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25 हजार से 1 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाते हुए एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता तो उस पर एक हजार का जुर्माना लगेगा।