जाट आरक्षण हिंसा: युवा जाट नेता राहुल दादू समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी

रोहतक में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के एक मामले में युवा जाट नेता राहुल दादू समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। एडीजे रितू वाईके बहल की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो पाए वहीं पुलिस की गवाही में भी भिन्नता मिली। साथ ही कोर्ट के इस फैसले पर राहुल दादू ने कहा है कि राहत मिली है, न्याय नहीं।

गौरतलब है कि फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी। 20 फरवरी को सेक्टर-14 के नजदीक एग्रो माल में तोड़फोड़ हुई थी। एग्रो माल में भीड़ और पुलिसकर्मी आमने-सामने आ गए थे। भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर मॉल में तोड़फोड़ की थी।

बाद में अर्बन एस्टेट पुलिस स्टेशन ने जाट जागृति सेना से जुड़े राहुल दादू के अलावा नरेंद्र बल्हारा, जगपाल, दिलावर और जोगेंद्र उर्फ जोगा के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149,186, 188, 307, 332, 342, 353, 427 व 435 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। तभी से यह मामला रोहतक की स्थानीय कोर्ट में चला आ रहा था।