दिल्ली के रिहायशी इलाकों में किसी को पार्किंग शुल्क वसूलने की इजाजत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

ख़बरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिहायशी इलाकों में अभी किसी को भी पार्किंग शुल्क वसूलने की इजाजत नहीं दी है। इस मामले में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी (ईपीसीए) के सुझाव पर दिल्ली सरकार के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष पेश दिल्ली सरकार के वकील ने ईपीसीए के सुझाव पर आपत्ति जताई। उल्लेखनीय है कि ईपीसीए ने सुझाव दिया था कि आरडब्ल्यूए से विचार-विमर्श के बाद नागरिकों से मासिक आधार पर एकमुश्त पार्किंग शुल्क लिया जाए। सरकार की आपत्ति पर पीठ ने कहा कि हमने अभी किसी को भी किसी भी व्यक्ति से कोई भी शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं दी है।