हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश, धार्मिक स्थलों पर भी लाउडस्पीकर हुए बैन

खबरें अभी तक। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने  बढ़ते ध्वनि प्रदूषण  को लेकर आदेश जारी किया है कि बिना लिखित अनुमति के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। सभी धार्मिक स्थलों पर देखा जाता है कि सुबह 4 बजे से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर का उपयोग पूरी तरह से अवैध जारी किया है।  साथ ही यह भी आदेश दिया है कि लाउडस्पीकर की ध्वनि 10 डेसीबल ही रहेगी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इसकी ड्यूटी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी, डीसी, एसपी को दी है और साथ ही कड़े आदेश दिए हैं कि अगर किसी भी धार्मिक स्थल पर 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कियी गया तो इसके जिम्मेवार पुलिस अधिकारी होगें।

बता दें कि हाईकोर्ट ने रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और म्यूजिक सिस्टम पर कड़े रोक लगा दिए हैं। साल में केवल 15 दिन रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम 10 डेसिबल की ध्वनि पर चलाने की अनुमति दी है।