सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर दर्ज होगा केस, कोर्ट ने दिए आदेश

प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और बीजेपी नेता रमेश के खिलाफ अब विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज होगा। एडीजे रितू वाईके बहल की कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।

बता दें कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दिन 12 मई 2019 को रोहतक काठमंडी स्कूल में सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और पूर्व कांग्रेस विधायक बीबी बतरा के बीच विवाद हो गया था। जिसके बाद बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने बूथ कैप्चरिंग और धमकी देने के आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।

वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि अब मंत्री ग्रोवर और रमेश लोहार के खिलाफ धारा 420, 483,188,171सी, 171 एफ, 166ए, 511, 506, 34 आईपीसी, 120 बी, 25 आर्म्स एक्ट, 135 के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।