जाट आरक्षण आंदेलन में आरोपी 19 लोगों को कोर्ट ने किया बरी

ख़बरें अभी तक। जाट आरक्षण आंदोलन में हुई हिंसा और आगजनी मामलें में रोहतक की जिला कोर्ट ने 19 आरोपियों को बरी कर दिया है। रोहतक की अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश रितु वाइके की कोर्ट ने शीला बाइपास के पास आगजनी के आरोप में आरोपियों को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है

पुलिस ने उस समय जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया था उसमें अमित, देवेंद्र कुमार, मनोज, राजेश, देवेंद्र, मोहित, मंगल, रामपाल, विशाल, सुमित, आशीष, जयदीप, राजेश, विक्रम, राहुल, सुनील, संदीप, अशोक और विशाल शामिल थे। जिनको बरी कर दिया गया है।