टिप्पणी हटाने के मामले को लेकर IAS खेमका को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस, विज ने की थी खेमका की तारीफ

हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अशोक खेमका की एसीआर में से नकारात्मक टिप्पणी को हटाने का मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अशोक खेमका को नोटिस जारी किया है. दरअसल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि वह खेमका की एसीआर में से नकारात्मक टिप्पणी को तुरंत हटाए.

यह आदेश हाई कोर्ट ने खेमका की ही याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया था. गौरतलब है कि अशोक खेमका की अप्रेजल रिपोर्ट में उनके नंबर काटकर नकारात्मक टिप्पणी की गई थी. बता दें कि खेमका ने हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा उनके एसीआर में नंबर कम करके नकारात्मक टिप्पणी करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इससे पहले खेमका ने कैट में गुहार लगाई थी लेकिन कैट ने खेमका की याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद खेमका ने कैट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

1991 बैच के आईएएस अशोक खेमका ने 7 जून 2017 को वर्ष 2016-17 के लिए अप्रेजल भरा था. इसमें मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने उन्हें 10 में से 8.22 नंबर दिए. 27 जून को खेल और युवा मामलों के मंत्री अनिल विज ने उन्हें 10 में से 9.92 अंक देते हुए टिप्पणी की है कि कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने 3 साल में 20 से अधिक आईएएस अफसरों के साथ काम किया लेकिन कोई भी अधिकारी खेमका के करीब नहीं था. खेमका की योग्यता, सच्चाई, ईमानदारी का कोई सानी नहीं. 31 दिसंबर 2017 को खेमका की अप्रेजल रिपोर्ट सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास पहुंची. सीएम ने खेमका के नंबर काट दिए और 10 में से 9 अंक दिए. साथ ही उन्होंने लिखा कि खेमका पर विज की रिपोर्ट में थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया गया है.