Bombay High Court : न्यायालय ने कही मराठा समुदाय का आरक्षण 16 से 13 फीसदी घटाने की बात

ख़बरें अभी तक। मुबंई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि मराठा आरक्षण को 16 फीसदी से घटाकर 12 या 13 फीसदी करना चाहिए।
न्यायालय ने आज मराठा समुदाय को 16 फीसदी कोटा देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है।

गौरतलब हो कि महाराष्ट्र सरकार ने बीते साल मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 16 फीसदी आरक्षण दिया था। जिसके खिलाफ और समर्थन में कई याचिकाएं दायर हुई थी।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले का 24 जून को न्यायालय में उल्लेख किया गया था। जिसके बाद जस्टिस आरवी मोरे और जस्टिस भारती डागरे की खंडपीठ ने 27 जून को फैसला सुनाने की बात कही थी।