1अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में होंगे ये नए बदलाव, पढ़िए यह खबर

खबरें अभी तक। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के नए नियम को लेकर सूचना दी है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद पूरे देश में जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी एकसमान ही होंगे। उन्होनें आगे बताया की यह नया नियम 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में लागू हो किया जाएगा।

आपको बता दें कि गडकरी ने इस बारें में चर्चा करते हुएआगे कहा कि नया ड्राइविंग लाइसेंस बिना चिप वाला लेमिनेटिड कार्य या फिर स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा। इन स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड एड होंगे।  जिसके अंतगर्त आपकी यातायात नियमों के उल्लंघन संबधी सभी सूचनाएं दी जाएगी। यह  नोटिफिकेश 1 मार्च 2019 को जारी कर दिया गया है।

नोटिफिकेशन के मद्देनजर 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में एक ही फॉर्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जारी की जाएंगी। जिसमें सामने की ओर चिप और पीछे की ओर क्यूआर कोड होगा। इस चिप और बार कोड में लाइसेंस रखने वाले और गाड़ी की पूरी जानकारी दी जाएंगी। क्यूआर कोड से केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस से ड्राइवर या वाहन के बारे में पूरा रिकॉर्ड एक डिवाइस पर आसानी से उपलब्ध हो जाया करेंगा। साथ ही आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रंग भी एक समान होगा।