खबरेंं अभी तक। जी हां अब अगर फेसबुक के जरिये कोई विवाह करता है तो अब सावधान हो जाइए इस पर अभी हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने एक कपल अपने विवाह को समाप्त करने की सलाह दी है. आइये बताते हैं क्या है पूरा मामला.
दरअसल आजकल के युवाओं को सोशल नेटवर्किंग साईट फेसबुक के जरिये लोग अपने रिश्ते बना रहें हैं. युवाओं के नए मित्र और जीवनसाथी की तलाश करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गुजरात उच्च न्यायालय ने एक कपल को अपने विवाह संबंध को समाप्त करने की सलाह दी है.
न्यायालय ने कहा है कि फेसबुक के जरिए होने वाली शादी का ‘विफल होना तय’ है. न्यायमूर्ति जे बी पर्दीवाला ने यह टिप्पणी अपने 24 जनवरी के आदेश में की.इसमें उन्होंने घरेलू हिंसा के एक मामले का निस्तारण किया. इस मामले में राजकोट की फैंसी शाह ने पति जयदीप शाह और सास-ससुर पर दहेज के लिये उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.