समझौता ब्लास्ट केस में 18 मार्च को पाकिस्तानी लड़की राहिला की अर्जी मुकदमें में हो सकती है शामिल

ख़बरें अभी तक।  साल 2007 में हुए समझौता ब्लास्ट केस में सुनवाई एक बार फिर टल गई है. पंचकूला बार एसोसिएशन की स्ट्राइक के चलते दोनों पक्षों के वकीलों की कोर्ट में एंट्री नहीं हो पाई. लिहाजा अब अदालत ने सुनवाई के लिए 18 मार्च का दिन तय किया है. अब अगले सोमवार को यह तय होगा कि अदालत पाकिस्तानी लड़की  राहिला की अर्जी को मुकदमे की कार्रवाई में शामिल करेगी या फिर पहले की सुनवाई के आधार पर ही फैसला सुनाएगी.

12 साल पुराने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में 11 मार्च को फैसला ऐन वक्त पर रुक गया था जब पाकिस्तान की एक पीड़िता, राहिला वकील ने गवाही का मौका देने की मांग करने वाली लगा दी थी. आखिरी पलों में राहिला वकील ने अपने एडवोकेट मोमिन मलिक के जरिए अदालत में यह अर्जी दाखिल की थी.