युवती ने युवक की शादी रोकने के लिए युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

खबरें अभी तक। युवती ने युवक की शादी रुकवाने के कारण युवक पर दुष्कर्म का आरोप दर्ज करवाया, जिसके चलते इस मामले में एडिशनल सेशन जज चंद्रशेखर की कोर्ट ने दिल्ली निवासी आजाद उर्फ बबलू को बरी कर दिया है. पूरा मामला यमुनानगर के जगाधरी का है जहां एक युवती ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीरें भी निकाली. युवती का कहना है कि जब उसने युवक से तस्वीरें लौटाने को कहा तो युवक ने उसे अपने दोस्त के घर बुलाया और उसने और उसके दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. एडवोकेट पवन सिब्बल के मुताबिक 19 नवंबर 2016 को कस्मीरी गेट की पुलिस ने जगाधरी वर्कशॉप निवासी युवती की सिकायत पर दिल्ली निवासी आजाद पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में एफआइआर दर्ज की.

युवती के द्वारा बताया गया की नवंबर 2015 में वह अपनी सहेली के घर गई. वहां उसकी मुलाकात उसकी सहेली की जेठानी के बेटे से होती है जिसकी उम्र उस समय 15 वर्ष थी. युवती ने आगे कहा कि युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. शिकायत पर पुलिस ने दिल्ली के अस्पताल में लड़की की मेडिकल जांच करवाई और लड़के की जांच यमुनानगर में करवाई. दोनों जांचों में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। इस मामले में एडिशनल सेशन जज चंद्रशेखर की कोर्ट ने दिल्ली निवासी आजाद उर्फ बबलू को बरी कर दिया। कोर्ट का कहना है कि प्रेम प्रसंग में सहमति से बने संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बालिग और पढ़ी लिखी युवती अपने भले-बुरे के बारे में जानती है।