आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई

खबरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई कर सकती है.  आधार से निजता के अधिकार के उल्लंघन को लेकर देश में चल रही बहस के बीच यह सुनवाई बेहद अहम है. आधार व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं? इस पर संविधान पीठ को फैसला करना है.

इससे पहले नौ जजों के संविधान पीठ ने कहा था कि निजता एक मौलिक अधिकार है. 15 दिसंबर को पीठ ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर सहित सभी सेवाओं और योजनाओं के साथ आधार संख्या के अनिवार्य संबंध के लिए समय सीमा  31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी थी. याचिकाकर्ताओं ने आधार का डेटा लीक होने और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

केंद्र सरकार ने आधार से लिंक करने की डेडलाइन के फैसले को वापस ले लिया था. पहले आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी. केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है.