सुप्रीम कोर्ट का फैसला CBI  के निदेशक बने रहेंगे आलोक वर्मा

ख़बरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में आज CBI के निदेशक आलोक वर्मा द्वारा दायर याचिका पर फैसला आ गया है। इस मामले पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। वहीं आलोक वर्मा के लिए राहत की खबर है। आलोक सीबीआई के निदेशक बने रहेंगे, कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है।

वर्मा ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। वर्मा ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि उनको अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आलोक वर्मा को हटाने से पहले सिलेक्ट कमिटी से सहमति लेनी चाहिए थी। जिस तरह सीवीसी ने आलोक वर्मा को हटाया, वह असंवैधानिक है। यह फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है। चीफ जस्टिस के छुट्टी पर होने के कारण जस्टिस केएन जोसेफ और जस्टिस एसके कौल की बेंच यहा फैसला सुनाया।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पद पर बने रहेंगे, लेकिन वे कोई भी नीतिगत फैसला अभी नहीं ले सकेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि कानून के तहत सीबीआई निदेशक को छुट्टी पर भेजने का अधिकार नहीं। कोर्ट आगे कहा कि उच्च स्तरीय कमिटी मामले की जांच कर सकती है। इस कमिटी में पीएम और सीजेआई शामिल होंगे।

सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच जंग छिड़ गई थी। इसके बाद ही ये मामला सार्वजनिक हो गया। इसके बाद ने सरकार ने मामले को दबाने के लिए 23 अक्टूबर 2018 के दिन दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर छुट्टी पर भेजने का निर्णय लिया था। सारे मामले के सामने आने के बाद ही अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।