हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के लिए विभाग ने जारी किया आदेश, सभी कर्मचारियों पर लागू होगी वर्दी

खबरें अभी तक। रोडवेज कर्मचारी यूनियन नेताओं को काम पर लगाने के बाद अब परिवहन निदेशालय ने रोजवेज विभाग के लिए एक आदेश जारी किया है. विभाग ने कहा है कि अब चालक-परिचालकों के साथ ही बस अड्डों और वर्कशॉप में तैनात स्टाफ तथा उड़नदस्तों में शामिल टिकट चेकर के लिए ड्रेस पहनना अनिवार्य है। 15 दिसंबर के बाद बिना वर्दी नजर आने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना और विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन निदेशक ने इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नियमानुसार रोडवेज के टिकट चेकिंग स्टाफ, चालक-परिचालकों, लिपिक व अन्य स्टाफ को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य है, लेकिन अधिकतर कर्मचारी सादा कपड़ों में नजर आते हैं। यह स्थिति तब है जब विभाग सभी कर्मचारियों को वर्दी के लिए भत्तों का भुगतान करता है।