सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने के आदेश पर मानी अपनी गलती

खबरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जमीन देने के मामले में कथित अनियमितता पर एफआईआर रद्द करने के आदेश पर अपनी गलती मान ली. शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने ‘भूलवश’ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने का आदेश दिया था.

इस मामले पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी. हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से पेश वकील ने सोमवार को न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एसए नजीर की पीठ से कहा कि 2 नवंबर के आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और अन्य के खिलाफ दो एफआईआर को रद्द कर दिया था.

पहले स्टेडियम के निर्माण को लीज पर देने में अनियमितता बरतने और दूसरी एफआईआर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भूलवश दूसरी एफआईआर को भी रद्द कर दिया था.