सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट ने किया खत्म

खबरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को वापस लेते हुए नया फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सिनेमा हॉल में राष्ट्र गान चलना जरूरी नहीं है.केंद्र सरकार इस पर अपना रुख पहले ही बदल चुका है. सोमवार को ही केंद्र ने अपना रुक कोर्ट के आगे रखा था.इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बना कर केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर नई गाइडलाइन्स बनाई थीं. कोर्ट ने सरकार के हलफनामे को स्वीकार भी कर लिया है.

कोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने संबंधी अंतिम फैसला केंद्र द्वारा गठित कमिटी लेगी. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि कमिटी को सभी आयामों पर व्यापक रूप से विचार करना चाहिए. इस फैसले के बाद फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना या न बजाना सिनेमाघरों के मालिकों की मर्जी पर निर्भर होगा. कोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने से दिव्यांगों को छूट मिलती रहेगी.राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र के रवैये पर कई लोगों द्वारा सवाल उठाए गए थे. कहा गया था कि लोग मनोरंजन के लिए फिल्म देखने जाते हैं, वहां उनपर इस तरह देशभक्ति थोपी नहीं जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल 23 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि राष्ट्रगान नहीं गाने को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता है.