ई-वे बिल के लिए अब देना होगा पिन कोड

ख़बरें अभी तक। जीएसटी नेटवर्क ने कारोबारियों के माल लादने और उतारने वाली जगह पर पिनकोड देना अनिवार्य कर दिया है। अब कारोबारियों को माल लादने पर पिन कोड देना होगा। इस  नए कदम का मुख्य मकसद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में  होने वाली चोरी को रोकना है। इसी के साथ  कोई भी पिन कोड से बिल की वैधता को छुपा नहीं सकता।

बता देें कि इसी के साथ जीएसटीएन ने कारोबारियों को एक नई सुविधा भी दी है।इस नई सुविधा के तहत ई-वे बिल जनरेट करते वक्त अगर कारोबारियों द्वारा दर्ज किया गया, इनवॉयस मूल्य बहुत ज्यादा होगा, तो उन्हें एसएमएस के माध्यम से अलर्ट भी किया जाएगा। जीएसटीएन इस ई-वे बिल व्यवस्था को बेहद सरल बनाने के लिए नए फीचर भी जोड़ रही हैं।