नाबालिग से किया रेप तो होगी फांसी की सजा: हाईकोर्ट

खबरें अभी तक। नाबालिगों से रेप करने वालों के लिए आया नया कानून. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि नाबालिग से रेप के आरोपी को मौत की सजा ही दी जाए. राज्य सरकार से की इस सिफारिश में ये भी कहा है कि दोषियों के लिए निश्चित ही सख्त कानून बनाए जाने चाहिए. माना जा रहा है कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है. और ये कानून अगले 3 महीनों के अंदर ही बनाए जाने की सिफारिश भी की गयी है. इससे 15 साल के कम उम्र की बच्चियों के साथ हुए अपराध पर गहराई से ध्यान दिए जाने की जरूरत है.

उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आलोक सिंह और राजीव शर्मा की खंडपीठ ने यह सुझाव करणदीप शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. जानकारी के अनुसार, आठ वर्षीय बच्ची के बलात्कार के आरोप में निचली अदालत से मौत की सजा पाने वाले करणदीप शर्मा ने इस फैसले को उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. करणदीप शर्मा पर आरोप था कि उसने साल 2016 में रुद्रपुर में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में निचली अदालत की ओर से उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उसने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.