सुप्रीम कोर्ट असम NRC को लेकर केंद्र सरकार पर हुआ सख्त, कहा कोई परिवार नहीं टूटना चाहिए

ख़बरें अभी तक। असम में बनाए गए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)पर उच्चतम न्यायालय ने सख्त सवाल उठाए. शीर्ष अदालत ने विदेशी नागरिकों को हिरासत केंद्र में रखने पर सवाल पूछे. अदालत ने पूछा कि विदेशी नागरिकों को उनके परिजनों से अलग हिरासत केंद्र में क्यों रखा है? मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले को शीघ्रता से देखना चाहिए ताकि कोई परिवार ‘टूटे नहीं.’ न्यायाधीश मदन बी लोकूर और दीपक गुप्ता की पीठ ने असम की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसीटर जनरल (ASG) तुषार मेहता से कहा ‘आप उन्हें उनके परिवारों से इस तरह से अलग नहीं कर सकते.’

पीठ असम में हिरासत केंद्र की स्थिति के मुद्दे पर विचार कर रही थी. पीठ ने अधिवक्ता गौरव अग्रवाल द्वारा पेश किए गए तथ्यों पर गौर करते हुए कहा कि नजरबंद किए गए इन लोगों को परिवारों से अलग नहीं किया जा सकता.