केजरीवाल द्वारा पुलिसवालों को ठुल्ला कहने वाले केस में अदालत ने सुनाया फैसला

ख़बरें अभी तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़े केस में बरी कर दिया है. पुलिस वालों को ठुल्ला कहने पर एक पुलिस कॉन्स्टेबल की ओर से दायर मानहानि के मामले में बरी कर दिया है। पुलिसकर्मी का कहना था कि साल 2015 में एक प्राइवेट न्यूज चैनल पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान सीएम के पुलिस वालों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल करने से वह व्यक्तिगत रूप से आहत और अपमानित महसूस कर रहा है। अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल को मामले से बरी करते हुए कहा कि मानहानि की शिकायत दर्ज कराने वाला पुलिसकर्मी इस मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल पहली नजर में शिकायतकर्ता के लिए अपमान करता नहीं दिख रहा है, इसीलिए उनकी मानहानि की शिकायत सुनवाई के लायक नहीं है। वहीं दलीलों के दौरान खुद शिकायतकर्ता ने कहा था कि पुलिस बल की स्ट्रेंथ 80,000 के लगभग है। अदालत की नजर में इतने बड़े निकाय को एक साथ अपमानित नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से अपमानित किए जाने का दावा किया, जबकि शिकायत के मुताबिक सीएम के पूरे इंटरव्यू में उनके नाम का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। अदालत ने कहा कि कानून के तहत मानहानि की शिकायत सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही दायर कर सकता है।