108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त, 63 कर्मचारियों को किया बर्खास्त

खबरें अभी तक। हिमाचल हाईकोर्ट 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर सख्त हो रखी है। जिसके चलते 63 हड़ताल कर रहे कर्मियों को किया बर्खास्त किया जा चुका है। शिमला के एसपी डीसी को शुक्रवार को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिया गया है।

हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी हड़ताल पर अड़े 63 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। आज ये आदेश दे दिए गए हैं। जनता की सेवा में लापरवाही बरतने को लेकर ये आदेश दिए गए हैं। इसके साथ-साथ प्रदेश में सेवाएं बाधित नहीं हो इसके लिए कंपनी ने भी एंबुलेंस के लिए कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी है।

इसमें मंडी, शिमला और कांगड़ा में वीरवार को लगभग 20 कर्मचारियों की भर्ती की गई है। आज दिन भर हड़ताल के चलते 108 एंबुलेंस की ज़िम्मेदारी होमगार्ड के चालकों ने संभाली। हालांकि कोर्ट की सख्ती के बाद वीरवार को 21 कर्मचारी वापिस काम पर लौट आये  है। हाईकोर्ट ने आदेशों की अवहेलना करने पर 108 में काम करने वाले हड़ताली ड्राइवरों व टेक्नीशियनों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 108 एंबुलेंस में काम करने वाले हड़ताली ड्राइवरों व टेक्नीशियनों के प्रतिनिधियों को प्रतिवादी बनाते हुए कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश जारी कर दिए हैं। मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होगी।