अब नहीं भाग पाएंगे और नीरव-माल्या, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी

खबरें अभी तक। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक को मंजूरी दे दी है.. इस कानून के अमल में आने के बाद भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लगाम लगेगी और वे कानूनी प्रक्रिया से नहीं बच सकेंगे. भगोड़ा आर्थिक अपराधी वे व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के चुनिंदा आर्थिक अपराधों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया हो और वे आपराधिक अभियोजन से बचने को देश से बाहर चला गया हो.

इस नए कानून के तहत प्राधिकृत विशेष अदालत को किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी बेनामी तथा अन्य संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होगा. इस नए कानून से विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे, बड़े आर्थिक अपराधों में शामिल लोगों को देश से भागने और कानून से बचने से रोका जा सकेगा. माल्या और नीरव की आर्थिक अपराधों में तलाश है… दोनों ही देश छोड़कर जा चुके हैं… दोनों के मामलों की जांच सीबीआई कर रहा है.