योगी सरकार से प्रदेश में हुए एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

खबरें अभी तक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से प्रदेश में हुए एनकाउंटर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार से यह मांग की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एनएचआरसी को नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की एक खंडपीठ ने पीयूसीएल द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन पीयूसीएल (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी) ने उत्तर प्रदेश में 500 एनकाउंटर और 58 लोगों की मौत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में पीयूसीएल ने सीबीआई और एसआईटी की स्वतंत्र टीम से यूपी में हुए एनकाउंटर की जांच कराने की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान पीयूसीएल के वकील संजय परीख ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में 500 एनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें कुल 58 लोग मारे गए हैं। बता दें कि अपनी याचिका में पीयूसीएल ने एनकाउंटर को फर्जी भी बताया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। प्रदेश सरकार के वकील ऐश्वर्या भाटी को पुलिस मुठभेड़ों की जांच के लिए पीयूसीएल के PIL की एक कॉपी दी जाएगी, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार जवाब देगी।