हिमाचल में MBBS और BDS दाखिले हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश

खबरें अभी तक। हिमाचल हाई कोर्ट ने MBBS और BDS की काउंसिलिंग में हिमाचल के बाहरी छात्रों को भी स्टेट कोटे से अस्थायी तौर पर भाग लेने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए यूनिवर्सिटी से उन सभी छात्रों की जानकारी तलब की है, जिन्होंने प्रोस्पेक्ट्स में दी गई छूट वाली कैटेगरी से आवेदन किया है।

खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह तीन जुलाई तक शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताएं कि वर्ष 2013 से अभी तक ऐसे कितने छात्रों को MBBS और BDS  में दाखिला दिया गया जो प्रार्थियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा MBBS और BDS की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए 12 जून को प्रोस्पेक्टस जारी किया था।

जिसमें वे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने  हिमाचल स्थित स्कूलों से कम से कम दो बोर्ड की परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कीं,  भी भाग लेने के लिए योग्य थे, लेकिन अगले दिन यूनिवर्सिटी ने शुद्धिपत्र जारी कर 12 जून को जारी प्रोस्पेक्टस को संशोधित कर दिया। संशोधित प्रोस्पेक्टस के हिसाब से वे सभी अभ्यर्थी MBBS और BDS की काउंसिलिंग में स्टेट कोटे से भाग नहीं ले सकते, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से कम से कम दो बोर्ड की परिक्षाए उत्तीर्ण नहीं की हैं।