200 और 2000 रुपए के नोट गंदे होने पर आपको उठानी पर सकती है ये परेशानी

खबरें अभी तक। अगर आपके पास 200 और 2000 रुपए के नोट गंदे हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इन नोटों को कोई भी बैंक न तो जमा करेगा और न ही बदलेगा। इसकी वजह यह है कि करंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में इन नए नोटों को रखा ही नहीं गया है।

कटे-फटे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला आर.बी.आई. (नोट रिफंड) रूल्स के तहत आता है, जो आर.बी.आई. ऐक्ट के सेक्शन 28 का हिस्सा है। इस एक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट का उल्लेख है पर 200 और 2000 के नोट का कोई जिक्र नहीं है। इसकी वजह यह है कि सरकार और आर.बी.आई. ने इनके एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं।

मौजूदा समय में देश में 2,000 रुपए के 6.70 लाख करोड़ नोट बाजार में सर्कुलेट है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इन नोटों की छपार्इ को भी रोक दिया है। इसके बारे में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष गर्ग ने 17 अप्रैल को जानकारी दी थी। बैंकों का कहना है कि उनके पास 2000 रुपए के कुछ गंदे और खराब नोट हैं जिन्हें बदला जाना है। लेकिन नियमों में कोर्इ बदलाव न होने के वजह से इन्हें अभी बदला नहीं जा सकता है।

बैंकरों ने कहा कि नई सीरीज में कटे-फटे या गंदे नोटों के बेहद कम मामले सामने आए हैं। लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अगर प्रावधान में जल्द बदलाव नहीं किया गया तो दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। आर.बी.आई. का दावा है कि उसने 2017 में ही बदलाव की जरूरत के बारे में वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा था। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि आर.बी.आई. को अभी सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। बदलाव ऐक्ट के सेक्शन 28 में करने होंगे, जिसका संबंध ‘खो गए, चोरी हुए, कटे-फटे या अशुद्ध नोटों की रिकवरी’ से है।

जानकारी है कि 8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी और उसकी जगह 2000 रुपए और 500 रुपए के नए नोट पेश किए गए थे। 2017 में आर.बी.आई. ने 200 रुपए और 50 रुपए के नए नोट पेश किए थे।