चारा घोटाला: हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार की लालु यादव की याचिका

खबरें अभी तक। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की याचिका शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड मांगा है।

सीबीआइ कोर्ट ने लालू को 14 साल की सजा सुनाई है। लालू ने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रारंभिक तौर पर इसे लालू को राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

वहीं, डॉ जगन्नाथ मिश्र की प्रोविजिनल बेल 11 मई तक बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट ने उनके इलाज के बारे में जानकारी मांगी और पूछा कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है या नहीं।

इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। डॉ जगन्नाथ मिश्र भी चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं। उनकी बीमारी को देखते हुए अदालत ने उन्‍हें प्रोविजिनल बेल दी है।