दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को किया खारिज

खबरें अभी तक। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कांग्रेस की अगुवाई  में 7 विपक्षी पार्टियों ने उपराष्ट्रपति के सामने ये प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन कानूनी सलाह के बाद वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। देश के ज्यादातर कानून-संविधान विशेषज्ञ इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया था।

संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप ने इसे ‘पूरी तरह से दलगत राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा था कि वेंकैया नायडू को इस पर तत्काल निर्णय लेते हुए नोटिस को खारिज कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का टर्म इम्पीचमेंट गलत है। केवल राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा महाभियोग लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 124 के तहत किसी जज को सिर्फ दुराचरण या साबित हो चुकी अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। संविधान में जज के खिलाफ महाभियोग लाने कोई बात नहीं है। जजों को हटाने की कई प्रक्रियाएं हैं। जिनका पालन किया जाना चाहिए। यह नोटिस राजनीति से प्रेरित लगती है। इससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।