रेप के दोषियों को मिलेगी अब मौत की सज़ा

खबरें अभी तक। 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सज़ा देने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. अब सरकार इसके लिए अध्यादेश लाएगी.

कैबिनेट की बैठक में ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ यानी POCSO एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सज़ा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया. जम्मू के कठुआ और उत्तर प्रदेश के एटा में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं ने देश को झंझोर कर रख दिया है.

जिसके बाद सरकार ने नाबालिग बच्चियों से रेप करने वालों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान करने का फैसला लिया है. इससे पहले महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि वो कठुआ और हाल ही में हुई दूसरी बलात्कार की घटनाओं से बहुत दुखी हैं और उनका मंत्रालय बहुत जल्द ही पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश करेगा.