सीबीआई जज की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

खबरें अभी तक। सीबीआई जज बीएच लोया की मौत के मामले में स्वतंत्र जांच की जाए या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच वाली मांग की याचिका को ठुकरा दिया. साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका में कोई दम नहीं है.

कोर्ट ने इस याचिका में कोई तर्क नहीं पाया है. यही वजह है कि इस स्वतंत्र जांच वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने फैसला सुनाया है. बता दें कि कोर्ट को तय करना था कि लोया की मौत की जांच SIT से कराई जाए या नहीं.