पूर्व सांसदों और विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

खबरें अभी तक। पूर्व सांसदों और विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसदों की पेंशन और भत्तों की सुविधाओं को खत्म करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. याचिका में पूर्व सांसदों, विधायकों के परिजनों को मिलने वाली सुविधाओं को भी खत्म करने की मांग की गई थी.

जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल इस याचिका को पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी.

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. लेकिन केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ की याचिका खारिज कर दी.