हॉरर किलिंग मामले में कोर्ट ने सुनाई ये सजाह

खबरें अभी तक। गोहाना हॉरर किलिंग मामले में अदालत ने मां-बाप, बहन व दो चाचाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने माना कि दोषियों ने ही घर से भागी बेटी को समझा-बुझाकर लाने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और शव को जला दिया था. बता दें गोहाना के गांव मांतड में 2 जुलाई 2016 में हॉरर कीलिंग का मामला सामने आया था.

जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक  मां-बाप ने अपनी नाबालिक बेटी की हत्या कर उसे उपलों के ढेर में जला दिया था. लंबी सुनवाई के बाद अब अदालत ने आरोपियों को सजा का एलान किया है.