हाफिज़ का उत्पीड़न न करने को अदालत ने सरकार को दिए निर्देश

खबरें अभी तक पाकिस्तान आतंकियों और आतंकवाद की धरती बन चुका है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन पाक में आतंकियों को पूरी इज्जत और सम्मान के साथ जीने दिया जा रहा है और वो भी पाक सरकार की रजामंदी के द्वारा . पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रतिबंधित जमात-उद-दावा प्रमुख और मुंबई हमले (2008) के मुख्य आरोपी हाफिज सईद का ‘उत्पीड़न’ न करे और उसे ‘सामाजिक कल्याणकारी कार्य’ जारी रखने की अनुमति दे.

समाचार पत्र डॉन के अनुसार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक ने एक याचिका दायर की थी जिसके अनुसार पाकिस्तानी सरकार, भारत और अमेरिका के दबाव में आकर उसकी पार्टी की सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियों में दखलंदाजी कर रही है.

इस याचिका में कहा गया है कि किसी पार्टी या संगठन को समाज कल्याणकारी कार्य करने से वंचित करना संविधान के खिलाफ है. अधिवक्ता ए.के. डोगर द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमीनुद्दीन खान ने प्रशासन को 23 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है. सईद ने मार्च में इन्ही न्यायाधीश के समक्ष डोगर के जरिए लगभग समान याचिका दायर की थी. न्यायाधीश खान ने तब प्रांतीय और केंद्र सरकार को 27 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. समान तरह की याचिका होने के कारण अदालत ने दोनों मामलों को मिला दिया.