अधिकारियों की नाक तले 7 दुकानों का अवैध निर्माण करने वालों को मार्के¨टग बोर्ड ने थमाए नोटिस

अतिरिक्त अनाज मंडी के गेट के बाहर 7 दुकानों के अवैध निर्माण को लेकर मार्के¨टग बोर्ड ने हांसी के तहसीलदार द्वारा की गई पैमाइश की रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में मार्के¨टग बोर्ड की एन्क्रोचमेंट कमेटी के चेयरमैन आनंद कुमार की ओर से कहा गया है कि तहसीलदार द्वारा खसरा नंबर 434/3 की कराई गई पैमाइश में ये जगह मार्के¨टग बोर्ड की है और निर्माण करने वाले दुकानदारों द्वारा जो दस्तावेज दिखाये गए हैं, उसमें इस जगह का खसरा नंबर 1129/2 दिखाया गया है। इसलिए अनाज मंडी की चहारदीवारी के साथ जो अवैध निर्माण किया गया है, वो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार गलत है। इसलिए इस नोटिस के माध्यम से अवैध निर्माण करने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि 7 दिन की समय अवधि में अतिक्रमण को हटा लें अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अतिरिक्त अनाज मंडी की चहारदीवारी के साथ करीब 120 गज में 7 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहे इस निर्माण के बाद मार्केट कमेटी के चेयरमैन कुलवंत बामल द्वारा आला अधिकारियों के संज्ञान में मामले को लाये जाने के बाद तहसीलदार को पैमाइश करने के आदेश दिए गए थे और 13 मार्च को तहसीलदार द्वारा कराई गई पैमाइश की रिपोर्ट मिलने के बाद मार्के¨टग बोर्ड के चेयरमैन की ओर से नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

 उधर इस जमीन पर अपनी मलकीयत का दावा करने वाले कामरेड रामकिशन का कहना है कि पैमाइश चारों पिलर के आधार पर होनी चाहिए जबकि ये पैमाइश केवल एक पिलर के आधार पर की गई है जो गलत है। इस जमीन की मलकीयत के तमाम दस्तावेज उनके पास हैं और इस मामले में वो मार्केट कमेटी के अधिकारियों को कोर्ट में घसीटेंगे।