चारा घोटाला: लालू को दो अलग-अलग धाराओं में 14 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना

दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद और ओमप्रकाश दिवाकर को आइपीसी की धारा में सात वर्ष की सजा और 30 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं पीसी एक्ट की धारा में सात वर्ष की सजा और 30 लाख जुर्माना लगाया गया है। ऐसे में इन दोनों को 14 वर्ष की सजा काटनी होगी और 60 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने 19 दोषियों को सजा सुनाई अदालत ने सप्लायर को साढ़े तीन वर्ष की सजा और 15 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं डॉक्टर व अधिकारी को पीसी एक्ट की धारा में साढ़े तीन वर्ष और आईपीसी की धारा में साढ़े तीन वर्ष कुल 7 वष की सजा और जुर्माने के रूप में 15-15 लाख रुपए लगाया गया है। कुल जुर्माना 30 लाख रुपए होगा। अदालत ने कहा है कि आईपीसी और पीसी एक्ट में सुनाई गई सजा अलग-अलग चलेगी।

झारखंड के दुमका कोषागार से 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि अवैध तरीके से निकालने के मामले में लालू यादव को रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट ने 31 में से 19 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें लालू यादव भी शामिल हैं। सजा के ऐलान के लिए कोर्ट ने 21, 22 और 23 तारीख को सुनवाई कर सजा सुनाने का फैसला किया था।