AAP के 20 ‘अयोग्य’ विधायकों का आखिर कार क्या होगा? थोड़ी देर में हाईकोर्ट का फैसला

आम आदमी पार्टी के विधायकों की अपनी सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट आज शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने जा रहा है. थोड़ी ही देर में यह फैसला आ सकता है. 28 फरवरी को चुनाव आयोग और विधायकों ने इस मामले में अपनी बहस पूरी की थी और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

हाईकोर्ट के फैसले से पहले विधायक अलका लांबा ने कहा कि उन्हें कोर्ट का फैसला मंजूर होगा. फैसला आने पर पार्टी अगले कदम का रुख तय करेगी. हम लोग राजनीति करने नहीं आए.

विधायकों की दलील है कि कथित लाभ के पद को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित करने का चुनाव आयोग का फैसला गैरकानूनी है. आयोग ने उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, जबकि चुनाव आयोग की दलीलें थीं कि उन्होंने विधायकों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया.

24 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 19 फरवरी को आयोग ने राष्ट्रपति को विधायकों को आयोग्य घोषित करने की सिफारिश भेजी थी जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी थी.

20 अयोग्य ‘आप’ विधायकों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से आने वाला फैसला बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसी से तय होगा कि दिल्ली में उपचुनाव होंगे या नहीं. यही फैसला तय करेगा कि 20 अयोग्य विधायकों को कोर्ट से कोई राहत मिलेगी या नहीं.

किन विधायकों पर पड़ेगा असर

1. जरनैल सिंह, तिलक नगर

2. नरेश यादव, महरौली

3. अल्का लांबा, चांदनी चौक

4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा

5. राजेश ऋषि, जनकपुरी

6. राजेश गुप्ता, वजीरपुर

7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर

8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर

9. अवतार सिंह, कालकाजी