मानेसर जमीन घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

खबरें अभी तक। हरियाणा के मानेसर जमीन घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला में बिल्डरों को दिए गए लाइसेंस को रद्द करने के आदेश दिये है। साथ ही कोर्ट ने ज़मीन को HUDA/HSIDC के कब्जे में देने का भी फैसला किया है।सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य सरकार की कार्रवाई बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की नीयत से की गई।

सरकार ने पहले अधिग्रहण रद्द किया फिर अधिग्रहण से डरे किसानों से सस्ती कीमत पर ज़मीन खरीदने वाले बिल्डरों को तुरंत लाइसेंस भी दे दिए इस मामले में सीबीआई पहले ही तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी इस पूरे मामले में लाभ कमाने वाले बिचौलियों का पता लगाएं कोर्ट ने साफ किया कि किसानों को बिल्डरों से मिले पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है । गुड़गांव में हुए कई ज़मीन सौदों की जांच के लिए गठित जस्टिस एस एन ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट दो महीने में फैसला देना होगा।