क्या है इच्छामृत्यु, कैसे मिलेगी? SC के फैसले के बाद बहस

सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी है. इसे पैसिव यूथेनेशिया भी कहा जाता है. अब वे मरीज, जो कभी ना ठीक हो पाने वाली बीमारी से पीड़ित हैं और घोर पीड़ा में जीवन काट रहे हैं. उन्हें सम्मान के साथ अपना जीवन खत्म करने की अनुमति दे दी गई है. लेकिन क्या कोई भी इच्छामृत्यु पा सकता है? आइए जानते हैं पैसिव अथवा निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बारे में सबकुछ.

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ और ‘लिविंग विल’ को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मरणासन्न व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि कब वह आखिरी सांस ले. कोर्ट ने कहा कि लोगों को सम्मान से मरने का पूरा हक है. लिविंग विल’ एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से यह निर्देश देता है कि मरणासन्न स्थिति में पहुंचने या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए. पैसिव यूथेनेशिया (इच्छामृत्यु) वह स्थिति है जब किसी मरणासन्न व्यक्ति के जीवनरक्षक सपोर्ट को रोक अथवा बंद कर दिया जाय. हालांकि ‘लिविंग विल’ अर्थात मौत की वसीयत पर कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है.

1. एक वयस्क व्यक्ति जो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो कभी ठीक नहीं हो सकती है. बीमारी की वजह से घोर पीड़ा में जीवन काट रहा है और जिसके स्वस्थ होने की कोई आस नहीं बची है. वह अगर लिखित में इच्छामृत्यु की मांग करे तो उसके घरवालों को अथवा डॉक्टर को उसका इलाज रोक देने या बंद करने की अनुमति होगी. इसमें दवाई, डायलसिस और वेंटिलेशन जैसे जीवनरक्षक सपोर्ट को रोक देने या बंद कर देने की अनुमति है.

2. ‘लिविंग विल’ के लिए किसी ऐसी लाइलाज और पीड़ादायक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को एक मेडिकल पैनल के समक्ष इच्छामृत्यु की अर्जी देनी होगी. ‘लिविंग विल’ पर पैनल के लोग पहले पूरी जानकारी लेंगे और फिर पीड़ित के घर वालों से राय लेंगे. इसके बाद पीड़ित को कुछ समय तक ‘कूलिंग पीरियड’ में रखा जाएगा. जिसके बाद ही अर्जी कोर्ट तक पहुंचेगी.

 

किसी लाइलाज और पीड़ादायक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को निष्क्रिय रूप से इच्छामृत्यु दी जाएगी. इसका मतलब यह है कि पीड़ित व्यक्ति के जीवनरक्षक उपायों (दवाई, डायलसिस और वेंटिलेशन) को बंद कर दिया जाएगा अथवा रोक दिया जाएगा. पीड़ित स्वयं मृत्यु को प्राप्त होगा. ऐक्टिव इच्छामृत्यु का अर्थ होता है इंजेक्शन या किसी अन्य माध्यम से पीड़ित को मृत्यु देना. सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति दी है, ऐक्टिव की नहीं.

किन रोगों में इच्छामृत्यु की अनुमति ने सुप्रीम कोर्ट ने दी है?

सुप्रीम कोर्ट ने किसी ऐसे विशेष रोग का उल्लेख नहीं किया है. अगर डॉक्टर्स को लगता है कि पीड़ित के स्वस्थ होने की कोई आस नहीं बची है तो उसके परिवार वालों से सलाह करके निष्क्रिय इच्छामृत्यु दी जा सकती है.

नहीं. ऐसी अवस्था में निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह पीड़ित का होगा.

निष्क्रिय इच्छामृत्यु दर्दनाक होगी?