दिल्ली हाईकोर्ट से कार्ति चिदंबरम को राहत, अब पटियाला हाउस कोर्ट पर टिकी निगाहें

खबरें अभी तक। आईएनएक्स मीडिया लिमिटेड के निदेशकों पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के इकबालिया बयानों के आधार पर सीबीआई के शिकंजे में फंसे कार्ति चिदंबरम को दिल्‍ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ईडी कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. इसी के साथ कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार और ईडी को नोटिस भी जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को की जाएगी.

कोर्ट ने ईडी के वकील तुसार मेहता से कहा कि अगर पटियाला हाउस कोर्ट कार्ति को न्यायिक हिरासत में भेज देती है या फिर जमानत दे देती है तो भी ईडी कार्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. ये पटियाला कोर्ट के सीबीआई जज पर निर्भर करता है कि वो आरोपी कार्ति को 6 दिन के रिमांड पर सीबीआई को देते हैं या नहीं.

क्या है पूरा मामला ?
पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने आरोप लगाया था कि वे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से उनके नार्थ ब्लॉक कार्यालय में मिले थे. इन दोनों ने पी चिदंबरम से उनकी मीडिया कंपनी में विदेशी निवेश के लिए क्लीयरेंस की मांग की थी. अधिकारियों के मुताबिक, चिदंबरम ने इसके बाद उनसे कहा था कि उनके बेटे के कारोबार में मदद करो. पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने ये भी कहा कि वे दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में कार्ति से मिले थे, जहां उन्होंने कथित रूप से 10 लाख अमेरिकी डॉलर की मांग की थी.