24 नकल के केस पकड़े,56 केंद्रों की जांच

खबरें अभी तक। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की 10वीं की परीक्षा के पहले दिन हिसार जिले में नकल के 24 केस सामने आए। जिले में 9 फ्लाइंग टीमों ने 56 केंद्रों की जांच की। बोर्ड नकल रहित परीक्षा के पुख्ता प्रबंध करने का दावा करता रहा है लेकिन 12वीं की तरह 10वीं में भी नकल के मामले आए। वहीं नारनौंद एरिया में धारा-144 की उल्लंघन के मामले सामने आने के बाद ए.डी.सी. ने वहां परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।

12वीं की तरह 10वीं की परीक्षा के दौरान उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उपायुक्त के नेतृत्व वाली फ्लाइंग टीम आज सी.ए.वी. स्कूल और आर्य नगर स्कूल सहित 6 स्कूलों में गई। इस टीम ने सी.ए.वी. स्कूल में एक नकल का केस बनाया। बोर्ड के अनुसार चेयरमैन की टीम ने 5 जगहों का निरीक्षण कर 6 यू.एम.सी. बनाए। सचिव की टीम ने 6 जगहों का निरीक्षण कर 6 यू.एम.सी. बनाए।

एस.डी.एम. की टीम ने 7 जगहों का निरीक्षण किया लेकिन नकल का कोई केस नहीं मिला। डी.ई.ओ. की टीम ने 6, एस.डी.एम. नारनौंद की टीम ने 5 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डी.ई.ई.ओ. टीम ने 7 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर एक नकल का केस बनाया। एस.डी.एम. बरवाला की टीम ने 7 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर 5 नकल के केस बनाए। एस.डी.एम. हांसी ने 7 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर 5 नकल के केस बनाए।

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में यदि कोई फोटो स्टेट की दुकान खुली मिलती है तो उसके संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या हथियार लेकर जाना भी पूर्ण प्रतिबंधित है। यह निर्देश जारी करते हुए जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने संबंधित अधिकारियों को इनका कड़ाई से पालन करवाने को कहा है।

जिलाधीश ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के मद्देनजर पूरे जिले में 7 मार्च से 3 अप्रैल तक धारा-144 लागू की गई है। इसके तहत जिला में किसी भी परीक्षा केंद्र के पास 200 मीटर क्षेत्र में किसी प्रकार का हथियार लेकर जाना या अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।