दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में दिक्कत पर सी.बी.एस.ई. को नोटिस

खबरें अभी तक। दिव्यांग बच्चों को परीक्षा में आने वाली दिक्कतों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेशों की कथित रूप से पालना न करने के मामले में हाईकोर्ट ने सैंट्रल ब्यूरो ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन(सी.बी.एस.ई.) के अफसरों को नोटिस जारी किया है। उन्हें पूछा गया है कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

इससे पहले भी हाईकोर्ट ने साफ किया था कि दिव्यांग विद्यार्थियों की परीक्षा उसी प्रकार ली जाए जिस प्रकार उन्हें पढ़ाया जाता है। केस की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी। इससे पूर्व सुनवाई पर हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सी.बी.एस.ई. समेत पंजाब व हरियाणा के शिक्षा विभागों को निर्देश दिए थे कि दिव्यांग बच्चों के परीक्षा केंद्र स्कूल में ही बनाए जाएं।

दिव्यांग बच्चों की मुश्किलों को देखते हुए उनके हिसाब से वैकल्पिक प्रश्न पत्र बनाए जाएं। परीक्षा को लेकर अंतिम समय में भी यदि दिव्यांग बच्चों के लिए परीक्षा में किसी प्रकार के बदलाव की जरूरत है तो वह की जाए। दिव्यांग बच्चे अपने हिसाब से अपना सहायक चुन सकें, इसकी मंजूरी दी जाए। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग समेत सी.बी.एस.ई. दिव्यांग विद्याॢथयों से सम्बंधित मात्रात्मक डाटा तैयार करें व एक सॉफ्टवेयर में इसे भरें।

सॉफ्टवेयर के निर्माण की जिम्मेदारी एन.आई.सी. को दिए जाने की बात कही गई थी। दायर याचिका में जीरकपुर की ज्योति सहगल ने केंद्र सरकार, सी.बी.एस.ई. तथा मोहाली के स्कूल को पार्टी बनाया है।