असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक,सिंचाई विभाग

खबरें अभी तक। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग में असिस्टैंट इंजीनियर की पोस्ट के रिजल्ट को घोषित करने पर स्टे लगा दिया है। वहीं, हरियाणा पब्लिक सॢवस कमीशन को निर्देश दिए हैं कि याचिका के निपटारे तक रिजल्ट सील्ड कवर रखें। मामले में एक दिव्यांग याची किरण पाल सिंह की ओर से केस की पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रदीप कुमार रापडिय़ा ने हाईकोर्ट को बताया था कि दिव्यांग श्रेणी के कुल 9 आवेदकों के दायरे में याची सहित केवल 7 आवेदक उपलब्ध थे।

वहीं,सफल आवेदकों को 23 फरवरी, 2018 शाम 5 बजे तक अपने दस्तावेज जमा करवाने को कहा गया था। याची किरण पाल सहित एक अन्य का आवेदन 23 फरवरी को निरस्त कर दिया गया था जिसे ऑफिस आवर्स शाम 5 के बाद की कार्रवाई बताया गया व कहा गया कि केवल 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।

हालांकि जिन आवेदकों को निरस्त किया गया था, उन्हें अपना मांगपत्र देने के लिए 5 मार्च तक का समय दिया गया। याची ने 27 फरवरी को अपना मांगपत्र दिया। आश्चर्यजनक रूप से 28 फरवरी को कमीशन ने इंटरव्यू/वीवा-वोस का शैड्यूल जारी कर दिया। वहीं, 5 मार्च से इंटरव्यू शुरू होने की घोषणा की।

ऐसे में रापडिय़ा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कमीशन ने पहले से ही एक रिजैक्शन सूची व इंटरव्यू शैड्यूल तय कर लिया था जबकि निरस्त किए गए आवेदकों को 5 मार्च तक मांगपत्र देने का मौका दिया गया था। हाईकोर्ट ने मामले में याचियों को एक ओर जहां इंटरव्यू में शामिल होने की मंजूरी दी है, वहीं कमीशन को 3 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।