हरियाणा: पलवल में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म

खबरें अभी तक। हरियाणा के पलवल में 6 साल की बच्ची से रेप की शर्मनाक घटना सामने आई है. बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. बच्ची से दुष्कर्म का आरोप उसी के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति पर लगा है. फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है. गौर करने वाली बात ये है कि बीते मंगलवार को हरियाणा सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रावधान से संबंधित कानून लाने का एक प्रस्ताव मंजूर किया था, ऐसासख्त कानून लाए जाने के बावजूद राज्य में मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी का मामला कम होता नजर नहीं आ रहा है.

घर के बाहर खेल रही थी बच्ची-
घटना पलवल के गांव कौंडल की है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहां कल होली मनाने के बाद बच्ची शाम करीब 6:30 बजे अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. बच्ची के परिजनों का आरोप है कि उसी समय गांव में रहने वाला 30 वर्षीय युवक सुनील कुमार बच्ची को उठाकर ले गया. उसने सुनसान जगह पर बच्ची के साथ बलात्कार किया और फरार हो गया. बच्ची की चीख सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद उसके परिजनों को खबर दी गई. परिजनों ने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी औ बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्जी कराया. फिलहाल इस 6 साल की मासूम की हालत नाजुक बनी हुई है.
FIR दर्ज कर जांच शुरू
मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि गांववालों ने सुनील नाम के एक व्यक्ति पर बच्ची से बलात्कार का आरोप लगाया है. पुलिस ने कथित आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.  आपको बता दें कि हरियाणा में बच्ची से बढ़ते दुष्कर्म के मामले को देखते दुए यहां की सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रावधान से संबंधित कानून लाने के लिए एक प्रस्ताव को 28 फरवरी को मंजूरी दी थी. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में यौन अपराधों से जुड़े मौजूदा आपराधिक कानूनों को और कड़ा करने का भी फैसला किया गया था. बावजूद इसके मासूम बच्चियों से रेप का मामला कम नहीं हो रहा है.

हरियाणा मंत्रिमंडल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए (अलगाव के दौरान किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना), 376 डी (एक या उससे ज्यादा लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार), 354 (शीलभंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354 डी (2) (पीछा करना) जैसे कानूनी प्रावधानों में संशोधन करने का फैसला किया. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि 12 साल तक की लड़की के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के मामले में मौत की सजा होगी या सश्रम कारावास होगा जो 14 साल से कम का नहीं होगा और उम्रकैद में बदल सकता है.