मदवि में प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक

खबरें अभी तक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (मदवि) में प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन को 28 मार्च को हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑग्रेनाइजेशन (इनसो) के प्रदेशाध्यक्ष एवं विधि विभाग के पीएचडी शोधार्थी प्रदीप देशवाल की याचिका पर यह रोक लगाई गई है।

बता दें कि मदवि के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली थी। विभिन्न पदों के लिए आवेदन की तारीख पहले 15 फरवरी, इसके बाद 28 फरवरी व अब बढ़ाकर 6 मार्च 2018 कर दी थी। दर्जनों पदों के लिए आवेदनों की संख्या हजारों में पहुंच गई थी।

विधि विभाग के शोधार्थी एवं इनसो के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि मदवि प्रशासन ने आवेदन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर रखा है। इससे काफी युवा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आधार की भर्तियों में अनिवार्यता नहीं है। ऐसे में मदवि युवाओं के भविष्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विगत मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका लिस्टिड हुई, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई।

 

” आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण युवा पात्र होते हुए भी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इसे लेकर मदवि प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने प्रक्रिया प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है।