निर्भया केस: राष्ट्रपति ने खारिज की पवन की दया याचिका, कल हो सकती है दोषियों को फांसी

ख़बरें अभी तक । निर्भया मामले में 3 मार्च को फांसी टालने की याचिका पर सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के तुरंत बाद ही दोषी पवन गुप्ता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका लगाई. दोषी पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दी. इसके साथ ही अब तीन मार्च को दोषियों को होने वाली फांसी लगभग तय हो गई है. हालांकि देखना है कि पटियाला हाउस कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है. पवन ने आज ही याचिका फाइल की थी.
उधर तिहाड़ प्रशासन ने अपना रूख साफ करते हुए कहा कि अब जज का कोई भी रोल नहीं है, राष्ट्रपति हमसे रिपोर्ट मांगेगे, तब तक फांसी रूकी रहेगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी. उसने फांसी को उम्रकैद में बदलने की गुहार लगाई थी. इस पर जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि सजा पर पुनर्विचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है.