निर्भया केस : दोषी पवन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका

ख़बरें अभी तक । निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी पवन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने पवन की याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि पवन ने कोर्ट में याचिका दी थी कि वह घटना के समय नाबालिक था, लेकिन कोर्ट ने उसकी इस याचिका को दरकिनार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिका और दलीलों में कुछ भी नया नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि घटना के वक्त पवन बालिग था. सुप्रीम कोर्ट ने पवन के वकील से पूछा कि जब रिव्यू पर सुनवाई हो रही थी, तब उस याचिका में यह सब क्यों नहीं बताया. आप हर बार एक दस्तावेज लेकर हाजिर नहीं हो सकते. कोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेजों में कुछ भी नया नहीं है. ये दलीलें और दस्तावेज मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू तक में खारिज हो चुके हैं. निचली अदालत ने 10 जनवरी 2013 को ही यह दावा खारिज कर दिया था कि घटना के वक्त पवन नाबालिग था.कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 1 फरवरी को चारों दोषियों को फांसी के तख्ते पर लटकाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है. निर्भया केस में पहले 22 जनवरी के दिन दोषियों को फांसी होनी थी.