निर्भया गैंगरेप मामला: 22 जनवरी को नहीं होगी दोषियों को फांसी, डेथ वॉरंट पर कोर्ट का स्टे

ख़बरें अभी तक । निर्भया केस में पटियाला कोर्ट ने दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दोषियों की फांसी पर स्टे लगा दिया है. इसका मतलब यह है कि कानूनी तौर पर 22 जनवरी को निर्भया मामले के दोषियों को सजा नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारियों को यह रिपोर्ट देनी होगी कि वे 22 जनवरी को फांसी नहीं देंगे.सुनवाई के दौरान जज ने कहा, दिल्ली जेल के नियमों के अनुसार दोषियों को 14 दिन का समय दिया जाना है. यहां तक कि अगर राष्ट्रपति दया याचिका खारिज करते हैं, तो उन्हें नए वारंट प्राप्त करने होंगे. उन्हें 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है. बता दें कि इस केस के दोषियों को सु्प्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. 22 जनवरी को दोषियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना था. निर्भया केस के दोषी मुकेश कुमार ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी है. वीरवार को सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट में जेल प्रशासन को बताना होगा कि मर्सी पेटिशन दायर होने के बाद क्या जेल प्रशासन नियम के मुताबिक फांसी के समय मे बदलाव कर रहा है. अब इस मामले में शुक्रवार को दोबारा सुनवाई की जाएगी. उधर उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज होने के बाद उसे गृह मंत्रालय भेज दिया गया है. गृह मंत्रालय मुकेश की फाइल देखने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजेगा.