चंडीगढ़: प्याज का रेट अभी भी चल रहा 100 से ऊपर

खबरें अभी तक। प्याज खरीद की फरोख्त का ब्योरा ना देने पर चंडीगढ़ प्रशासन ने 9 फर्मों को नोटिस जारी किया है। जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्याज खरीद फरोख्त का ब्यौरा न देने पर 9 फर्मों को नोटिस भेजा है।

यदि 2 दिन के भीतर फर्मों ने 1 से 15 दिसंबर तक की प्याज खरीद फरोख्त का ब्यौरा नहीं दिया तो फर्मों के खिलाफ जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यूटी प्रशासन ने दिसंबर माह में होलसेल और रिटेलर के लिए प्याज की लिमिट तय कर दी थी। इसके बाद खाद एवं आपूर्ति विभाग ने प्याज व्यापारियों का स्टॉक चेक करने के लिए 7 दिसंबर के बाद अभियान चलाया।

प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए यूटी प्रशासन ने रिटेलर और होलसेलर के लिए प्याज की लिमिट तय कर दी है। आप होलसेलर 50 टन की बजाय 25 टन ही प्याज रख सकता है वहीं रिटेलर की लिमिट 5 टन से घटाकर 2 टन कर दी गई है।