सजा कम करने के मामले में ओपी चौटाला को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने सुनाया फैसला

पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की रिहाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ओपी चौटाला के वकील अमित साहनी ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा था, वह सुना दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अप्रैल 2019 के फैसले को निरस्त कर दिया है और इस मामले पर दोबारा फैसला देने के निर्देश दिए हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2019 को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि भ्रष्टाचार व साजिश रचने में उन्हें कुल 10 साल की सजा हुई है। भारत सरकार के सजा माफ करने वाला नियम उन पर लागू नहीं होता। ऐसे में चौटाला की सजा कम नहीं की जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो तर्कों पर इस आदेश को खारिज किया है। एक तो चौटाला भ्रष्टाचार के आरोपी में 7 साल की सजा काट चुके हैं।