आचार संहिता का बहाना बना जिम्मेदारी से न भागे अधिकारी, आदेश का पालन हो: हाईकोर्ट

खबरें अभी तक। हरियाणा के हर जिले में ओल्ड ऐज होम बनाए जाने से जुड़ा रोड़ मैप सौंपने में देरी का कारण आचार संहिता बताना अधिकारियों को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करने में आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या अधिकारी इतना भी नहीं जानते।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जब पंजाब सरकार अपने राज्य में तीन वर्षों में हर जिले में ओल्ड ऐज होम बना रहा तो हरियाणा को इसी काम के लिए 12 वर्ष कैसे दिए जा सकते हैं। इसके बाद सरकार ने 12 वर्ष की अवधि को घटा कर 9 करते हुए बताया था कि सरकार वर्ष 2019-22 में 5 जिलों में, वर्ष 2022 -24 में सात, वर्ष 2024-26 में पांच और वर्ष 2016-28 में पांच ओल्ड एज के निर्माण की योजना बना चुकी है। हाईकोर्ट ने इस दिशा में किए गए कार्य का ब्यौरा सौंपने के आदेश दिए थे।

मंगलवार को जब केस सुनवाई के लिए पहुंचा तो अधिकारियों की ओर से आचार संहिता का हवाला दिया गया। इसपर हाईकोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि अचार सहिंता का बहाना बना जिम्मेदारी पूरा करने से अधिकारी बच नहीं सकते। हाईकोर्ट ने सरकार दो दिनों का समय देते हुए इस मामले में अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा सौंपने के आदेश दिए हैं।